MGNREGA JTA Bharti 2023
Total Post : 3591 पदों पर
प्रत्येक 2 ग्राम पंचायतों पर एक कनिष्ठ तकनीकी सहायक होगा यह जानकारी पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा ने दिए अधिक जानकारी के लिए नीचे वीडियो भी दिया गया है
जरूरी योग्यता JTA :
यह भर्ती परीक्षा Rajasthan Contractual Hiring to Ciivil Posts Rules, 2022 के प्रावधानों के अनुसार तहत होगी

1. इन पदों की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तक होगी तथा आयु के लिये सैकण्डरी के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि: को आधार माना जावेगा तथा आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग (चलन निःशक्तता) निशक्तजन महिला ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, आदि अभ्यार्थियों का आरक्षण नियमानुसार लागू होगा।
3. कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद हेतु योग्यता राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री बी. ई./बी.टेक डिप्लोमा या कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री बी.ई. / बी.टेक होगी।
4. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को पासपोर्ट साइज फोटो (चस्पाकर) अपना नाम, पिता का नाम, जाति, लिंग, आयु, शैक्षणिक योग्यता, निवास स्थान का वर्तमान व स्थाई पता मय टेलिफोन व मोबाइन नं. व ई-मेल आई.डी. आदि का अंकन स्पष्ट रूप से करना होगा तथा साथ ही समस्त अंकतालिकाएं व प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। मूल दस्तावेज मांगने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें। प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने की स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन फॉर्म जिला पाली की वेबसाईट www.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
5. आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी पूर्ण विवरण सहित अपना आवेदन सादे कागज पर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवंजिला कलक्टर पाली के नाम से कार्यालय अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिलापरिषद पाली में प्रेषित / जमा करवायेंगें एवं अन्य कार्यालय में प्रेषित / जमा किया गया आवेदन पत्र एवं ई-मेल सेप्रेषित आवेदन मान्य नही होगा।
6. इन पदों की सेवाएं अनुबन्ध के आधार पर होगी तथा समस्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिये तकनीकी सम्बन्धी के लिये लेखा सम्बन्धी कार्य होगा।
7. चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार 100 /- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र भरकर प्रस्तुत करनाहोगा, जिसमें अनुबन्ध अवधि पारिश्रमिक एवं अन्य शर्तों का उल्लेख होगा। चयनित अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा जिला पाली से विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना होगा जिसमें जिले की किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंध होगा। कार्मिक को सेवा के दौरान आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में लगाया जा सकता है।
8. राजस्थान में किसी भी योजना से अनियमितता / गबन / पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोपों में ब्लेकलिस्टेट / सविदा पृथक किये गये अभ्यार्थी आवेदन के योग्य नहीं माने जायेंगे, चयनित अभ्यार्थी को अनुबंध के साथइस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु प्रार्थी 100 /- स्टॉम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें।
9. सविदा नियोजन पूर्णयता अस्थाई है। संविदा कार्मिक की सेवाएं सन्तोषप्रद नहीं होने पर अथवा विभाग द्वारा अनुबंधकी अवधि नही बढाए जाने पर नियमानुसार संविदा से पृथक किया जा सकेगा।
10.पदों की संख्या घटाई व बढाई जा सकेगी।
11. एक वर्ष की सेवा अवधि संतोषजनक होने पर उसके अनुबन्ध अवधि बढ़ाने की स्थिति में मूल मानदेयपर 5 प्रतिशतवार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।
12. अभ्यर्थी का मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु स्वस्थ होना आवश्यक होगा (जिसके लिये किसी भी राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है)
13. सेवाएं संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर किसी भी समय अभ्यर्थी की सेवाएं बिना किसी पूर्ण सूचना के समाप्त की जासकेगी।
चयन का आधार
चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित हैं जो निम्न तालिका के अनुसार है।
कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद हेतु
शैक्षिणक योग्यता (अधिकतम 80 अंक) | ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में तकनीकी कार्य (अधिकतम 10 अंक) | जिले के स्थानीय निवासी को (10 का अनुभव अंक) |
सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री/कृषि अभियांत्रिकी में बीटेक या बीई में प्रतिशत प्राप्तांक अंक तथा सिविल अभियांत्रिकी दिप्लोमा में प्रतिशत का 60 प्रतिशत अंक | 01. एक वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के 2 अंक 02. दो वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के 4 अंक 03. तीन वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के 6 अंक 04. चार वर्ष पूर्ण होने पर अनुमय के अंक 05. पांच वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव के 10 अंक अधिकतम | जिले के स्थानीय निवासी को 10 |
- जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक योग्यता में अर्जित अंको कार्य अनुभव एवं जिले के स्थानीय निवासी (सक्षम स्तर से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र ) को आधार मानकर मेरिट के आधार पर चयन प्रकियां अपनायी जायेगी।
सैलेर इस प्रकार होगी
ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स एवं मदरसा पैराटीचर्स के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स व मदरसा पैराटीचर्स के मासिक मानदेय को बढ़ाकर 16900 रुपए कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ बीएड, बीएसटीसी अथवा डीएलईडी की शैक्षणिक योग्यता वालेसंविदाकर्मियों को देय होगा। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक एवं मदरसा पैराटीचर्स का पदनाम संशोधित कर क्रमशः सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक एवं शिक्षा अनुदेशक कर दिया गया है। साथ ही, इन सभी पदों पर कार्यरत संविदाकर्मियों को 9 वर्ष एवं 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूरी करने पर मासिक मानदेय बढ़ाकर क्रमश: 29600 एवं 51600 रुपए कर दिया गया है एवं पदनाम में क्रमशः ग्रेड-2 व ग्रेड-1 जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी संविदाकर्मी को नए निर्धारित मानदेय से ज्यादा मानदेय प्राप्त हो रहा है तो उनके मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। इस निर्णय से राजस्थानकॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स – 2022 के अंतर्गतउच्चतर मानदेय एवं पदनाम मिलने से संविदाकर्मियों के एक बड़ेवर्ग को लाभ होगा।
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