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पशुपालकों को उनके द्वार पर करेंगे पशुपालन विभाग की योजनाओं से लाभान्वित – शासन सचिव, पशुपालन पशुमित्र योजना के तहत 5000 बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार

बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या-185 के अन्तर्गत पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुपालन विभाग की विभिन्न सुविधाओं यथा टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण आदि से लाभान्वित करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में पशुमित्र योजना प्रारंभ की जा रही है इस हेतु प्रदेश में 5000 बेरोजगार युवा प्रशिक्षित पशुधन सहायक / पशु चिकित्सकों को कार्य निष्पादन अनुसार निर्धारित मानदेय का परिलाभ दिया जाएगा जिन्हें योजनान्तर्गत पशुमित्र के नाम से पहचाना जावेगा।

पशुमित्र करेंगे महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन

अतिरिक्त निदेशक डॉ. नवीन मिश्रा ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि पशुमित्र (पशुचिकित्सक/ पशुधन सहायक) विभागीय गतिविधियां जैसे पशुओं की टैगिंग, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण, टीकाकरण, किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान, पशु बीमा के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना, रोग-प्रकोप/आकस्मिक स्थिति में पशु चिकित्सा कार्य में सहयोग के साथ समय-समय पर विभागीय उच्च अधिकारियों के दिशा-निर्देशन में कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि पशुमित्र योजना अंतर्गत आवेदन एवं विस्तृत जानकारी के लिए पशुपालन विभाग की वेबसाइट http://animalhusbandry.rajasthan.gov.in पर जाकर प्राप्त की जा सकती है।

पशुमित्र के लिये पात्रता

1.1 पशुमित्र योजना के लिये इच्छुक आवेदक (प्रशिक्षित बेरोजगार पशुधन सहायक / पशु चिकित्सक) राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

1.2 पशुमित्र (पशु चिकित्सक) अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय सेन्यूनतम बी.वी.एससी एण्ड ए.एच. में उपाधि व राजस्थान राज्य पशु चिकित्सापरिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

1.3 पशुमित्र (पशुधन सहायक) अभ्यर्थी का राजूवास से पंजीकृत मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा किया होना अनिवार्य होगा।

1.4 बेरोजगार पशुधन सहायक, जो कि पूर्व से पशुधन सेवा केन्द्र संचालित कर रहे हैं.इस योजना के लिये पात्र होंगे।

पशुमित्र के लिये चयन प्रक्रिया

  • पशुमित्र का निर्धारित कार्य क्षेत्र यह क्षेत्र होगा जहाँ वर्तमान में कोई विभागीयपशु चिकित्सा संस्था क्रियाशील / स्वीकृत नहीं है। वर्तमान में विभाग में स्वीकृतपशु चिकित्सा संस्थाओं का जिलेवार संस्थावार विवरण पशुपालन विभाग की वेबसाईट (https://animalhusbandry.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
  • पशुमित्र के लिये आवेदक को निर्धारित प्रपत्र-अ में जिस जिले / स्थान पर वह काम करना चाहता है, के लिये उसी जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग / उपनिदेशक, कुचामन सिटी को आवेदन करना होगा।
  • आवेदन के साथ राजस्थान के मूल निवासी होने के प्रमाणपत्र की प्रति व अपनीशैक्षणिक योग्यता के तहत कक्षा 12 की बोर्ड की मार्कशीट की प्रति, पशुचिकित्सक को बी. बी.एससी एण्ड ए.एच. में उपाधि / मार्कशीट की प्रति व राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होने के प्रमाणपत्र की प्रति, पशुधन सहायकको राजूवास से पंजीकृत / मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा की मार्कशीट की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
  • पशुमित्र के चयन में जिले में जिस गाँव के लिये आवेदन प्राप्त हुआ है, उसी गाँव के निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी।
  • एक स्थान के लिये एक से अधिक आवेदन आने की स्थिति में चयन हेतु 50 प्रतिशत सीनियर हायर सैकण्डरी (12 वी कक्षा) एवं 50 प्रतिशत अंक पशुधन सहायक डिप्लोमा / बी.वी.एससी एण्ड ए.एच. में प्राप्त अंक की औसत से मेरिटके आधार पर चयन किया जावेगा।
  • पशुमित्र के चयन हेतु एक ही स्थान पर पशु चिकित्सक / पशुधन सहायक 2.6आवेदक है तो पशुमित्र के लिये पशु चिकित्सक को वरीयता दी जायेगी।
  • समान प्राप्तांकों वाले आवेदकों में से चयन का आधार उनकी जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले आवेदक का चयन किया जायेगा।
  • जिला संयुक्त निदेशक / उप निदेशक कुचामन सिटी की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित कमेटी द्वारा चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

i.उपनिदेशक, बहुउददेशीय पशु चिकित्सालय – सदस्य

ii. उपनिदेशक पशुधन विकास / जिला कार्यालय का वरिष्ठतम वरि पशुचिकित्सा अधिकारी सदस्य

  • .आवेदक द्वारा अपने आवेदन में कार्य स्थल के चयन हेतु पशुपालन विभाग में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं के अतिरिक्त स्थान / क्षेत्र के तीन विकल्प देने होंगे जिसमें कार्य क्षेत्र का निर्धारण जिला संयुक्त निदेशक द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा।
  • विकल्प स्थान पर रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कम में आपसी सहमति से कार्य क्षेत्र का निर्धारण जिला संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा
  • पशुमित्र की जिलेवार संख्या का निर्धारण निदेशालय स्तर पर किया जायेगा।
  • चयनित पशुमित्र (पशु चिकित्सक) / पशुमित्र (पशुधन सहायक) अभ्यार्थियों की जिलेवार / ग्रामवार / शैक्षणिक योग्यतावार सूची का अनुमोदन निदेशक पशुपालन से करवाया जाना अनिवार्य होगा
  • निदेशालय से अनुमोदित सूची प्राप्त होने पर संबंधित जिला संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक कुचामन सिटी द्वारा पशुमित्र के चयन के आदेश प्रपत्र-ब में जारी किये जायेंगे।

Application Form

राजस्थान पशु मित्र योजना के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा आवेदन फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन 30 मई को जारी कर दिया गया है और 14 जून 2023 तक आवेदन करना होगा पशु मित्र योजना के लिए लगभग 5000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके लिए अभ्यर्थियों का अपना आवेदन संबंधित जिले के जिला स्तरीय कार्यालय संयुक्त निदेशक उपनिदेशक पशुपालन विभाग कुचामन सिटी नागौर में प्रस्तुत कर सकते हैं।

Application fees

किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा

Age limit :

इस भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है

डोकोमेंट :

आवेदन के साथ राजस्थान के मूल निवासी होने के प्रमाणपत्र की प्रति व अपनी शैक्षणिक योग्यता के तहत कक्षा 12 की बोर्ड की मार्कशीट की प्रति, पशु चिकित्सक को बी.वी.एससी एण्ड ए.एच. में उपाधि / मार्कशीट की प्रति व राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होने के प्रमाणपत्र की प्रति पशुधन सहायक को राजूवास से पंजीकृत / मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा की मार्कशीट की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

राज्य में बेरोजगारी पर निरंतर प्रहार कर रोजगार के नए अवसर विकसित करने की दिशा में त्वरित कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में पशुपालन रोजगार एवं आय में वृद्धि के अवसर उपलब्ध करवाने वाला क्षेत्र बनकर उभर रहा है। इसी के मद्देनजर रखते हुए राज्य में पशुपालकों को बेहतर सुविधा के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।

पशुपालन विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा के अंतर्गत पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशुपालन विभाग की विभिन्न सुविधाओं यथा टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण आदि से लाभान्वित करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में पशुमित्र योजना की घोषणा की गयी थी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में पशुमित्र पशुपालन विभाग की विभिन्न सुविधाओं को पशुपालकों के द्वार पर उपलब्ध करवाएंगे, साथ ही विभाग की विभिन्न योजनाओं से भी जागरूक करेंगे, जिससे प्रदेश में पशुपालन के क्षेत्र में आय के संसाधनों में भी वृद्धि होगी साथ ही उन्नत नस्लीय पशुपालन की राह आसान हो सकेगी।

5000 बेरोजगार युवाओं को मिलेगा पशुमित्र बनने का अवसर

श्री कुणाल ने बताया कि योजना के तहत 5000 बेरोजगार युवा प्रशिक्षित पशुधन सहायक/ पशु चिकित्सकों को कार्य निष्पादन अनुसार निर्धारित मानदेय परिलाभ पर पशुमित्र के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्णतः स्वरोजगार के लिए है, इसलिए युवा पशुमित्र से यह अपेक्षित रहेगा कि पूर्ण सेवा भाव के साथ पशुपालकों के हितों के लिए कार्य संपादित करेंगे। उन्होंने कहा कि पशुपालन राज्य की अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है। इसलिए राज्य में अन्य वर्गों के साथ पशुपालकों के हितों के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।

how to apply form

  1. सबसे पहले आपको Rajasthan Pashu Mitra Yojana 2023 का नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है।
  2. अब आपको ऑफिशल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है।
  3. इसके पश्चात आपको एक सादे कागज या एप्लीकेशन फॉर्म को A4 साइज के कागज पर प्रिंट लेना है।
  4. इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको सही-सही भरनी है।
  5. अब आपको अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी के साथ में आवेदन फॉर्म के साथ लगाने हैं।
  6. आवेदन फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज फोटो (जहां पर फोटो लगाने का स्थान लिया हुआ है) लगाएं और निर्धारित स्थान पर सिग्नेचर करें।
  7. इसके बाद आवेदन को एक उचित प्रकार के लिफाफे में डालना है।
  8. इसके पश्चात आपको नोटिफिकेशन में दिए गए एड्रेस के अनुसार भेजना होगा।
  9. ध्यान रहे आपका आवेदन फॉर्म अंतिम तिथि के दिन या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए।

Imp Link & Date :

Form Start01.06.2023
Last Date 14.06.2023
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