राजस्थान CET जरूरी दिशा निर्देश इनका पालन नहीं किया तो हो सकते हो परिक्षा से बहार इसलिए इन बातों का रखें ध्यान ताकि एग्जाम सेंटर में कोई समस्या नहीं हो नीचे पूरी जानकारी दी गई हैं ध्यान पूर्वक पढ़े & कुछ एग्जाम सेंटर में परिवर्तन निचे देखे
परीक्षार्थी हेतु सामान्य निर्देश
- आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं
- रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर /खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें अन्यथा आपके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण कीकार्यवाही भी की जा सकती है।
- अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घण्टे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें ताकि तलाशी केउपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय से 1 घंटेपूर्व तक ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बन्द करदिया जावेगा एवं इसके पश्चात किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें
- परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र आधार कार्ड से पहचानसुनिश्चित की जावेगी, आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में हीपेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स, मतदाता पहचान-पत्र मे से कोई एक से मिलान किया जावेगा।उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5cm×2.5cm साईज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो (जोMerge, Morphed एवं Tampered किया हुआ न हो तथा एक माह से अधिक पुराना न हो। सभीफोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जाँच की जावेगी) एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बाल पैन साथ लेकरआवें। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।
- परीक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे पाँच विकल्प/गोले दिए जायेंगे। पहले चार विकल्प/गोला A,B,C और D उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा पाँचवा विकल्प/गोला ‘E’ ‘अनुत्तरित प्रश्न’ से संबंधित होगा
- अभ्यर्थी को ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर, संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु A,B,C या D अर्थात पहले चार में से केवल एक विकल्प/गोला नीले बॉल पॉइन्ट पेन से गहरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो पाँचवा विकल्प/गोले ‘E’ को गहरा करना होगा
- यदि पांचों विकल्पों में से कोई भी विकल्प/गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जावेगा।
- 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प / गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा
- प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प/गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा
- परीक्षा केन्द्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी (Frisking Agency/Biomatrics Device) से Face Recognition हो जाने एवं सतर्कता दल द्वारा जाँच केउपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।
- परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती/पैड / गत्ता, पैनड्राइव, रबर, लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केन्द्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केन्द्र पर लेकर नहीं आयें
परीक्षाओं में दिव्यांगजन / विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक देय होने एवं क्या प्रक्रिया अपनानी है, उससे संबंधित दिशा-निर्देश (संशोधित) एवं Appendix A, B, C, D & E बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इनका अवलोकन कर आवश्यक रूप से पालना की जावेः-
- स्वयं का श्रुतलेखक लाने वाले अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी व श्रुतलेखक के वचन पत्र Appendix A & B पर तथा नियमानुसार दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र केन्द्राधीक्षक को कम से कम 01 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक सुविधा देय नही होगी।
- बोर्ड के माध्यम से श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जाने हेतु अभ्यर्थी 02 दिवस पूर्व नियमानुसार वांछित दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित प्रार्थना पत्र उपस्थित होकर केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। केन्द्राधीक्षक दिशा-निर्देशानुसार परीक्षण/जांच कर श्रुतलेखक एवं अतिरिक्त समय नियमानुसार मांगने पर उपलब्ध करायेंगे।विस्तृत दिशा-निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसके अनुसार पूर्णतय पालना की जावे तथा इस पत्र के साथ भी संलग्न वेबसाइट पर पुनः जारी किये गयें है
परीक्षार्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ड्रेसकोड
ड्रेस कोड एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट पर जारी विस्तृत विज्ञप्ति अवश्य देखें। ड्रेसकोड की पालना नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- पुरूष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट / टी-शर्ट, पैन्ट एवं हवाई चप्पल / स्लीपर पहन कर आयेंगे।
- महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज, हवाई चप्पल / स्लीपर पहन कर एवं बालों में साधारण रबड बैण्ड लगा कर आयेंगी।
- परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन,किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी
- परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूडियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूडियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आयेंगे
- परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। सैण्डल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टकने (Ankle) तक के पहनकर आने की अनुमति होगी
- गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.27 (14) गृह-1/2008 दिनांक 04. 12.2019 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जाये किन्तु कृपाण छोटी साइज की एवं कवर्ड होनी चाहिए तथा परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नही होगी। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर दो घन्टा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं यदि स्क्रीनिंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई संदेहास्पद उपकरण (Suspected Device) ले जाना पाया जाये तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जाएगा
- यदि कित्ती वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में कोई संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुडे हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा। उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जावेगा
परीक्षा में नकल/अनुचित साधनों के उपयोग आदि में संलिप्तता हेतु कठोर कानून
परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांते/ बहकावे में नहीं आवें तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न Social Media पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनो का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियन की धारा 2 (च) के अन्तर्गत यथा परिमाषित) में संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरूद्ध, राज० सार्वजनिक परीक्षा (मर्ती के अनुचित साधनो की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड रूपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन करावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।
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